पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकायों में उप-चुनावों के लिए मतदान 30 जून से आयोजित किया जाएगा
जयपुर, 27 जून। 31 दिसंबर तक पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकायों में खाली होने वाले पदों के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा उप-चुनाव किए जा रहे हैं। रिक्तियों के आधार पर, वोटिंग 30 जून से 6 ज़िला पैरिशाद सदस्यों, 22 पंचायत सामी के लिए 37 पंच और 37 पंचों के लिए वोटिंग शुरू होगी। पंचायती राज संस्थानों और 11 वार्ड पार्षदों, 2 चेयरपर्सन, एक उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और शहरी निकायों में 11 जिलों में 15 शहरी निकायों के उपाध्यक्ष के 47 जिले।
राज्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता ने गुरुवार को सरकारी सचिवालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 जून को आयोग द्वारा उप-चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया था। कार्यक्रम के अनुसार, 22 जून को ज़िला परिषद, पंचायत समिति, नगरपालिका निकाय के सदस्यों, सरपंच और वार्ड पंच के उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जून को पूरी हो गई है।
गुप्ता ने कहा कि 11 उम्मीदवार ज़िला परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत समिति के सदस्यों के लिए 35, सरपंच के लिए 106, वार्ड पंच के लिए 58 और नगर निगाम सदस्यों के लिए 18। उन्होंने कहा कि फलोडी जिले के घणियाली कालयात समिति में एक सदस्य, 39 ग्राम पंचायतों में से 8 सरपंच, 325 वार्डों में से 237 वार्ड पंच और अनुपगढ़ नगर परिषद में एक वार्ड पार्षद और चिदावा नगरपालिका को अनियंत्रित किया गया है।
राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग निष्पक्ष, पारदर्शी और सरल चुनाव करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 30 जून को जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों, सरपंच और पंचों और शहरी निकायों में सदस्य पदों के लिए मतदान किया जाएगा। इसी अनुक्रम में, 8 जुलाई को शहरी निकायों में राष्ट्रपति पद के पद के लिए और 1 जुलाई को डिप्टी सरपंच के पद के लिए मतदान आयोजित किया जाएगा।
यह उल्लेखनीय है कि अदालत के फैसले के बाद, जोधपुर जिले के बावदी पंचायत समिति के गंगानी ग्राम पंचायत में उपचुनाव को स्थगित कर दिया गया है।
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